Functions of Lokpal and Lokayukta in Hindi: In this page, I will tell you one more important topic of India polity Notes in Hindi. यह जानकारी आपको हिंदी में जी गई है। तो इस पेज को ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए और पोस्ट को और जानिए इस विषय की पूरी जानकारी हिंदी में।
भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग( 1966-70) की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु इन दोनों की नियुक्ति हुई थी। इनकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टिट्यूट ऑफ ओंबुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी।
Functions of Lokpal and Lokayukta
लोकपाल– लोकपाल मंत्रियों, केंद्र तथा राज्य के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है।
लोकायुक्त– लोकायुक्त एक केंद्र में है तथा एक प्रत्येक राज्य में होता है तथा यह विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है।
प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को इनके दायरे से बाहर रखा है। राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करता है।
Difference Between Lokpal and Lokayukta
यह दोनों स्वतंत्र व निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। इन की जांच सेवा कार्यवाही गुप्त रुप से होती है। उनकी नियुक्ति गैर राजनीतिक है। यह अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार से संबंधित मामले देखते हैं। इनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं की जा सकती है।
2011 का लोकपाल बिल–
- यह बिल लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को प्रस्तुत हुआ था।
- 8 अगस्त को उसे संसदीय स्थाई समिति की जांच के लिए प्रतिवेदन किया।
- इसे पुनर्विचार हेतु वापस कर दिया गया।
- 22 दिसंबर 2011 को पुनः लोकसभा में पेश हुआ( लोकायुक्त विधेयक)।
- 27 दिसंबर को लोकसभा में पास हुआ तथा
- 29 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया गया।
- राज्यसभा में 21 मई 2012 को इसे पेश किया गया तथा
- आखिर में यह 17 दिसंबर 2013 में तथा लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 को पारित कर दिया गया और
- 16 जनवरी 2014 से लागू भी कर दिया।
लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2011
लोकायुक्त– सर्वप्रथम इसका गठन हुआ था। यद्यपि उड़ीसा में 1970 में पारित हुआ परंतु 1983 में लागू हुआ था। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा परामर्श राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य विधानसभा के विपक्ष नेता काहोता है। फिलहाल यह केवल 18 राज्यों में है तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी नई दिल्ली में भी है।
इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो होता है। लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा शिकायत पर अथवा स्वयं जांच प्रारंभ करता है (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व आसाम को छोड़कर) वह किसी जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसी की सहायता मांगता है तथा उसी की सहायता पर उस प्रदेश में जांच करता है।
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केंद्र शासित प्रदेश यानी नई दिल्ली में भी है। केवल 21राज्यों में है तथा Tamil nadu- 9th jully 2018 tripura added some timw ago.
Kiya kisi sarkari Adhikari ke biruddh shikayat kar sakte hain isme?