Central Vigilance Commission of India in Hindi: Pledge, Chairman: In this post, I am sharing an important information about Central Vigilance Commission in Hindi. So read the article carefully till the end.
What is central vigilance commission
केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। इसका गठन 1964 मैं संथानाम समिति की सिफारिश पर हुआ था। नहीं सांविधिक संस्था है ना संविधानिक। सितंबर 2003 में संसद ने इसे सांविधिक दर्जा दिया था। 2004 में इसे केंद्र ने नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया।
Central Vigilance Commission की संरचना
यह एक बहुत सदस्य संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो अध्यक्षता करता है दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।
CVC का कार्यकाल
CVC कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक जो भी पहले हो होता है। कार्यकाल के बाद ये किसी अन्य पद के लिए योग्य नहीं है। राष्ट्रपति इन को किसी भी समय कुछ परिस्थितियों में हटा सकता है। इनके वेतन व भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के समान होते हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन–
केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा तथा विभागीय जांच के लिए आयुक्तों की एक शाखा होती है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य–
यह केंद्र सरकार के निर्देश पर जांच करती है जिसमें किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया हो। इसके अंतर्गत ग्रुप ए के अधिकारियों द्वारा तथा केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी की जांच करना।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। बैंकों, बोर्डों, बीमा निगम आदि के अधिकारियों के कार्य की देखरेख करना इत्यादि।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। हर मंत्रालय में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो अपने कार्यकलाप के सतर्कता संबंधी सूचना एकत्रित करता है।
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