Governor of State of India: Executive, Legislative, Ordinance & Pardoning Power in Hindi: In this post, I am sharing the important information about Governor of State in Hindi. So read the full article till the end.
संविधान के 6ठे भाग मे राज्य में सरकार के बारे में बताया है। लेकिन यह व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं है। इसे विशेष दर्जा प्राप्त है तथा इस राज्य का स्वयं अपना संविधान है।
Power of a Governor of the State
संविधान के 6ठें भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है।
राज्य कार्यपालिका में शामिल हैं-
1) राज्यपाल/Governor
2) मुख्यमंत्री/Chief Minister
3) मंत्रिपरिषद/Council of Ministers
4) राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General)
इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता है जिस तरह उपराष्ट्रपति होते हैं केंद्र में। राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक मुखिया ) होता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह वह दोहरी भूमिका निभाता है।
एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं।
New Governor Appointment
1)वह न सीध जनता द्वारा चुना जाता है न अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है।
2)उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है।
3)इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है
4)राज्यपाल की नियुक्ति कनाड़ा के संविधान से लिया गया है।
Eligibility to become a Governor
1)भारत का नागरिक हो
2)35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो
3)वह उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति है
4)तथा राष्ट्रपति को राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से भी पूछना पड़ता अनिवार्य है।
Conditions to become a Governor
1)वह संसद का सदस्य तथा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए
2) अगर है तो तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए पद ग्रहण करने से पहले
3)किसी लाभ के पद पर न हो
4)उसे राज भवन उपलब्ध होगा बिना किसी किराया चुकाए हुए
5)2008 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 36 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 10 हजार प्रतिमाह कर दिया है।
6)उसे गिरफ्तार व कारावास में नहीं ड़ाला जा सकता
7)लेकिन 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रिया कलापों पर उनके विरूद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।
Tenure of Governor in India
1) राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है
2)वह राष्ट्रपति को कभी भी त्याग पत्र दे सकता है या राष्ट्रपति उसे किसी भी समय वापस बुला सकता है
3)संविधान नें ऐसी कोई सूची नहीं बनाई है जिससे राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे।
4)किसी आकस्मिक परिस्थिति में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थाई तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है
Function of a Governor
1.राज्य की सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रुप से राजपाल के नाम पर होते हैं।
2.वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है।
3.छत्तीसगढ़, झारखंड़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होता है
4.वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है।
5.राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है।
6. राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भी लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है
7.वह राष्ट्रपति से आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है
8.तथा वे विश्व विद्या के कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है
Legislative Power of Governor
1.वह राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग है
2.वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या विघटित कर सकता है
3.वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रतिवर्ष के पहले संबोधित कर सकता है
4.वह किसी सदन या विधानमंडल के साधनों को संदेश भेज सकता है
5.राज्य विधानसभा के कुल छठे भाग को वह नामित कर सकता है
6.वह विधानसभा के लिए एक आंग्य भारतीय समुदाय से एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है
7.वह किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय समाप्त पर सकता है।
Financial Power of Governor
- वह सुनिश्चित ककरता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण(राज्य वजट) को राज्य विधानमंडल के सामनें रखा जाए।
- धन विधेयकों को उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- उसकी सहमति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।
- वह राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है।
- पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर पांच वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है।
Judicial Power of a Governor
- वह किसी दोषी ठहराए व्यक्ति के दण्ड को
- क्षमा कर सकता है
- उसका प्रविलंवन विराम दे सकता है
- अथवा दंड़ादेश से निलंवित कर सकता है।
राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति
- राज्यपाल भी केंद्र की तरह नामात्र का कार्यकारी है जबकि वास्तविक में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद ही करती है
- राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करें विना मंत्रियों की सलाह के जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई
- 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई पर राज्यपाल के लिए इस तरह का कोई उपवंध नहीं है।
- छठी अनुसूचि में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध हैं
Governor Article
- 153 – राज्यों के राज्यपाल
- 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति
- 155 राज्यपाल की नियुक्ति
- 156 राज्यपाल का कार्यकाल
- 157 राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अह्रताएं
- 158 राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं
- 159 राज्यपाल द्वारा शपथ गृहण
- 160 आकस्मिक परिस्थिती में राज्यपाल के कार्य
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