Indian Polity

State Public Service Commission : Eligibility, Appointment in Hindi

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What is the State Public Service Commission

संविधान के 14वे भाग में ही राज्य लोक सेवा आयोग काभी उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करता है। इस आयोग के आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष भारत या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इसके सदस्य 6 वर्ष या 62 साल की आयु तक कार्य पर रहते हैं। ये पहले भी अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं।

राज्यपाल एक कार्यवाहक सदस्य को नियुक्त करता है उसका कार्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके पद को संभालना। इन सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही उनके पद से हटा सकता है। राज्यपाल इसके सदस्यों के खिलाफ जांच के दौरान उन्हें पद से निलंबित कर सकता है। अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तों को राज्यपाल तय करता है। इनके वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। उनके अध्यक्ष व सदस्यों को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता।
कार्य- यह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन  कराता है। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है-

  1. भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर
  2. पदों पर नियुक्ति व पदोन्नति तथा सेवा बदलने के संबंध में

राज्य विधानमंडल अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है।राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखता है।

सीमाएं– ये मामले इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

  1. पिछड़ी जातियों के नियुक्ति पदों के आरक्षण के मसले
  2. अनुसूचित जाति व जनजाति के दावों को ध्यान में रखने के मसलों पर
  3. राज्यपाल इसके दायरे से किसी पद या सेवा को हटा सकता है तथा नियमन भी बना सकता है जिसे 14 दिन तक विधानमंडल के समक्ष रखना होता है।
  4. यह एक संस्था है नाकि सांविधानिक।

पहले इस का कार्यकाल 7 वर्ष था पर 41वे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे 62 वर्ष कर दिया गया।

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